Prayagraj : एआरटीओ को टक्कर मारने वाले कार चालक भेजा गया जेल, हत्या के प्रयास समेत चार धाराओं में केस दर्ज
नए यमुना पुल पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी भूपेश गुप्ता को टक्कर मारने वाला कार चालक सुमित शर्मा बुधवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत चार धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
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नए यमुना पुल पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी भूपेश गुप्ता को टक्कर मारने वाला कार चालक सुमित शर्मा बुधवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत चार धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी पर मारपीट समेत अन्य आरोपों में एक एफआईआर पहले से दर्ज है। भुंडा निवासी सुमित को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उस पर घटना के वक्त एआरटीओ के साथ मौजूद रहे प्रवर्तन दल के सिपाही गुंजन तिवारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई।
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि एआरटीओ नए पुल पर सड़क पार कर रहे थे, तभी उल्टी दिशा से आ रही अल्टो कार से उन्हें मारने के उद्देश्य से जानबूझकर टक्कर मार दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद विवेचना में सामने आए तथ्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोकसेवक पर हमला समेत तीन अन्य धाराओं की बढ़ोतरी की गई। बुधवार दोपहर बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहां रिमांड मंजूर होने पर उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर नैनी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि कार आरोपी के पिता हरिश्चंद्र शर्मा के नाम पर है।
दो साल पहले दर्ज हुआ था केस
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में एक केस पहले से दर्ज है। यह 2020 में करछना थाने में दर्ज हुआ था। यह केस उसके गांव के ही सतीशचंद शर्मा ने दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी सुमित के साथ ही उसके भाई अमित व माता-पिता को नामजद किया गया था।
कोर्ट की अनुमति से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उसकी कार भी सीज कर दी गई है। - अजीत सिंह चौहान, एसीपी करछना