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कार एजेंसी का ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त

Thu, 13 Feb 2020 01:51 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 01:51 AM IST
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Car agency's trade certificate revoked for one year
प्रयागराज। संभागीय परिवहन विभाग ने शहर के एक कार एजेंसी का ट्रेड सर्टिफिकेट एक साल के लिए निरस्त कर दिया है। कहा है कि एजेंसी से जनवरी 2021 तक वाहनों की बिक्री नहीं होगी। वर्तमान में जारी ट्रेड सर्टिफिकेट को भी विभाग में जमा करना होगा।
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कार एजेंसी पर आरोप है कि उसने नैनी के सूर्य प्रकाश को बलेनो डेल्टा कार की बिक्री प्रपत्रों पर 27 जनवरी 2020 को की। इसी दिन ऑनलाइन डीलर प्वाइंट के माध्यम से टैक्स जमा कर दिया और एक फरवरी 2020 को विभाग में पंजीयन के लिए पत्रावली प्रस्तुत कीं। संभागीय परिवहन विभाग ने सत्यापन कर पाया कि वाहन के बीमा की जारी तिथि 31 अक्तूबर 2019 है। इसके कारण राजस्व को 20 प्रतिशत (10382 रुपये) की हानी हुई। विभाग का कहना है कि इस संबंध में विभाग ने कार एजेंसी संचालक का पक्ष सुनने के लिए समय भी निर्धारित किया था लेकिन, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि कार एजेंसी ने बिना पंजीयन के वाहन दे दिया, जो कि मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 42 का उल्लंघन है। साथ ही एजेंसी द्वारा प्रपत्रों में कूट रचना कर देय सरकारी राजस्व को हानी पहुंचाई गई। लिहाजा, मोटर वाहन विभाग पंजीयन अधिकारी सियाराम वर्मा ने एजेंसी के ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता 27 जनवरी 2021 तक के लिए निलंबित कर दी। आरटीओ आरके सिंह ने बताया कि इस दौरान कार एजेंसी से वाहनों की बिक्री नहीं होगी। कार एजेंसी संचालक को वर्तमान में जारी कार ट्रेड सर्टिफिकेट तुरंत विभाग में जमा करना होगा।
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