Prayagraj News : आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रत्याशी का नामांकन व समर्थक का मताधिकार होगा निलंबित
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने निर्देश जारी कहा है कि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने निर्देश जारी कहा है कि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही समर्थक के मताधिकार को भी निलंबित कर दिया जाएगा। यह निर्णय बृहस्पतिवार को चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
चुनाव समिति ने पत्र जारी कर कहा कि लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थानों पर भाषण व दावत का आयोजन प्रतिबंधित है। यदि कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर, पंफलेट व हैंडबिल के प्रयोग पर भी रोक है। मुख्य चुनाव अधिकारी आरके ओझा ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। चुनाव समिति की बैठक में चुनाव अधिकारी महेंद्र बहादुर सिहं, वशिष्ठ तिवारी, अनिल भूषण मौजूद रहे।
बार की ओर से जारी आईकार्ड लेकर ही आएं मतदान करने
हाईकोर्ट बार एसोसिशन की चुनाव समिति ने कहा कि 23 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए सभी अधिवक्ता बार की ओर से जारी आईकार्ड लेकर आएं। आईकार्ड में एडवोकेट रोल अंकित होना जरूरी है। जिनके पास आईकार्ड नहीं है, वह शीघ्र बनवा लें।