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हाईकोर्ट : बीएसए मिर्जापुर 18 जनवरी को हाईकोर्ट में किए गए तलब
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बीएसए मिर्जापुर 18 जनवरी को हाईकोर्ट में किए गए तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की पूरी पत्रावली के साथ मिर्जापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 18 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने सहायक अध्यापक संध्या कुमारी की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ आरोप है कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन नहीं दिया और फर्जी नियुक्ति प्राप्त कर ली है।
इस शिकायत की जांच रिपोर्ट दो दिसंबर 2022 को पेश हुई और उसी दिन याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसे बर्खास्त कर दिया गया । याची का कहना है कि उसे आरोप की सफाई का मौका मिलना चाहिए। ऐसा न करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन किया गया है, जिसपर कोर्ट ने बीएसए मिर्जापुर को तलब किया है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की पूरी पत्रावली के साथ मिर्जापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 18 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने सहायक अध्यापक संध्या कुमारी की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ आरोप है कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन नहीं दिया और फर्जी नियुक्ति प्राप्त कर ली है।
इस शिकायत की जांच रिपोर्ट दो दिसंबर 2022 को पेश हुई और उसी दिन याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसे बर्खास्त कर दिया गया । याची का कहना है कि उसे आरोप की सफाई का मौका मिलना चाहिए। ऐसा न करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन किया गया है, जिसपर कोर्ट ने बीएसए मिर्जापुर को तलब किया है।
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