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अनोखा केस: लव यू मां टैटू ने बमबाज को तड़ीपार होने से बचाया, कोर्ट ने निरस्त किया जिला बदर का नोटिस

Sun, 23 Jun 2024 03:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 23 Jun 2024 03:13 PM IST
सार

आरोपी ने अपने हाथ में युवती का नाम भी गोदवाया है। इस बाबत पूछने पर आरोपी ने अपना हाथ दिखाया जिस पर ‘लव यू मां’ लिखा हुआ था। कोर्ट ने उससे पूछा कि जिला बदर की कार्रवाई क्यों न की जाए तो उसने कहा कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है और उससे अलग नहीं हाेना चाहता है।

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Bomber pleaded for mother's love, court canceled district Badar's notice
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुंडा एक्ट कोर्ट में शुक्रवार को एक अनोखा मामला सामने आया। यहां पेश हुए बमबाजी के आरोपी ने दलीलों के दौरान मां के प्यार की दुहाई दी। कोर्ट ने पूछा कि उसे जिला बदर क्यों न किया जाए तो उसने कहा कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है। उसके खिलाफ एक मुकदमे के आधार पर चालानी रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके आधार पर कोर्ट ने उसे हिदायत देकर नोटिस निरस्त कर दी।

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अंशू बमबाज उर्फ हिमांशु सोहबतियाबाग, जार्जटाउन का रहने वाला है। उस पर बमबाजी समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी आधार पर जार्जटाउन पुलिस ने उसके खिलाफ चालानी रिपोर्ट गुंडा एक्ट में भेजी थी। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने रिपोर्ट का संज्ञान लेकर आरोपी को नोटिस जारी किया था। शुुक्रवार को उसे अपना पक्ष रखना था। सूत्रों के मुताबिक, सुनवाई चल ही रही थी कि कोर्ट के समक्ष किसी ने यह बात रखी कि किसी युवती को लेकर हुए विवाद में उसने बमबाजी की थी।
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कोर्ट ने आरोपी से पूछा तो उसने आरोप नकार दिया। इस पर बताया गया कि उसने अपने हाथ में युवती का नाम भी गोदवाया है। इस बाबत पूछने पर आरोपी ने अपना हाथ दिखाया जिस पर ‘लव यू मां’ लिखा हुआ था। कोर्ट ने उससे पूछा कि जिला बदर की कार्रवाई क्यों न की जाए तो उसने कहा कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है और उससे अलग नहीं हाेना चाहता है। कोर्ट को आश्वस्त भी किया कि फिर कभी अपराध में शामिल नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने नोटिस निरस्त करते हुए उसे छोड़ दिया।  

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तीन को हर 15 दिन में हाजिरी लगाने का आदेश
 

गुंडा एक्ट कोर्ट ने तीन आरोपियों को हर 15 दिन में थाने में हाजिरी लगाने का भी आदेश दिया है। इनमें सलमान व इमरान निवासी बख्शीमोढ़ा, करेली और फूलपुर के पूरे महारथ कस्बा निवासी संदीप ओझा शामिल हैं। उन्हें अगले तीन महीने तक संबंधित थानों में हर 15 दिन में जाकर हाजिरी लगानी होगी।

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