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UP: कानपुर का बिकरू कांड; चौबेपुर एसओ रहे विनय तिवारी को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत, पांच साल से हैं जेल में

Thu, 19 Jun 2025 04:56 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 19 Jun 2025 04:56 AM IST
सार

आरोपी विनय के खिलाफ जांच अधिकारी ने कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं जुटाया है। जिससे साबित हो कि उन्होंने मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को पुलिस के छापे के बारे में जानकारी दी थी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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Bikru case accused Vinay Tiwari got conditional bail from High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह उनकी दूसरी जमानत थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने दिया। आरोपी लगभग पांच साल से जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी। 

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विनय के वकील ने दलील दी कि पहली जमानत अर्जी 21 सितंबर 2021 को खारिज कर दी गई थी। आरोपी आठ जुलाई 2020 से जेल में है। कानपुर नगर के चौबेपुर थाने में दर्ज बिकरू कांड में 30 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।  ट्रायल में 102 अभियोजन गवाह हैं। इनमें से लगभग 13 का ही परीक्षण हुआ है।
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आरोपी विनय के खिलाफ जांच अधिकारी ने कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं जुटाया है। जिससे साबित हो कि उन्होंने मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को पुलिस के छापे के बारे में जानकारी दी थी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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