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बैंक लोन धोखाधड़ी के आरोपी कंपनी प्रोपराइटर की जमानत अर्जी खारिज 

Fri, 02 Jul 2021 09:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Jul 2021 09:09 PM IST
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Bank loan fraud accused company proprietor's bail application rejected
बैंक धोखाधड़ी - फोटो : pixabay
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक आफ महाराष्ट्र से चार करोड़ लोन की धोखाधड़ी के आरोपी मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर अमित वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कंपनी के नाम लोन लेकर पैसा दूसरी कंपनी में भेजा गया और लोन न अदा कर एनपीए करा लिया गया। यह सामाजिक, आर्थिक गंभीर अपराध है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश ने दिया है।
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अर्जी का विरोध सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव ने किया। याची का कहना था वह कंपनी का कर्मचारी है। ईश्मा अरोड़ा व नितिन अरोड़ा ने कंपनी के लिए लोन लेकर अपने नाम पैसा कर लिया। उसे फंसाया गया है। सीबीआई का कहना था कि याची कंपनी का प्रोपराइटर है। बैंक धोखाधड़ी के षड़यंत्र में लिप्त है। एक ही दस्तावेज पर कई बैंकों से लोन लिए गए। 20 अगस्त 18 से जेल में है। संवाद
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