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ईरिक्शा प्रतिबंधित करने पर रोक
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ई रिक्शा पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ई रिक्शा के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और परिवहन निगम से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने रवि बक्शी और छह अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय का कहना था कि संभागीय परिवहन अधिकारी को ई रिक्शा के पंजीकरण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह रोजगार करने और जीवन के अधिकार का हनन है। 27 फरवरी 18 के प्रस्ताव से पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ई रिक्शा के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और परिवहन निगम से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने रवि बक्शी और छह अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय का कहना था कि संभागीय परिवहन अधिकारी को ई रिक्शा के पंजीकरण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह रोजगार करने और जीवन के अधिकार का हनन है। 27 फरवरी 18 के प्रस्ताव से पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।
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