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विधायक विजय मिश्रा का मकान गिराने पर रोक, खुद अवैध निर्माण तोड़ने की छूट

Tue, 10 Nov 2020 11:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 10 Nov 2020 11:34 PM IST
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Ban on MLA Vijay Mishra's house being demolished, allowed to break illegal construction itself
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और याची को नक्शे के विपरीत बने निर्माण को खुद हटाने की छूट दी है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पूछा है कि याची को प्रतिवाद करने और  सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया गया। सप्ताह मे याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई दो दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इंद्रकली व अन्य की याचिका पर दिया है।

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Ban on MLA Vijay Mishra's house being demolished, allowed to break illegal construction itself
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला।
याची के अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना था कि पाँच नवम्बर 2020 को शाम पाँच बजे ध्वस्तीकरण का आदेश किया और 15 मिनट के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। याची को बचाव का मौका भी नहीं दिया गया।


यह भी कहा गया कि मकान इंद्रकली और रामलली दोनों याचियो के नाम है। पीडीए ने केवल एक को ही नोटिस दिया है। पूर्व स्वामी ने तीन फरवरी 80 को ही एडीए से नक्शा पास करवाकर निर्माण की अनुमति ली थी। याचीगण ने खुद ही कहा था कि नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर वह स्वयं हटा लेगे। इसकी अनदेखी कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने निर्माण गिराए गए है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है।

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