फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ban on coercive action against in-laws accused of abetting suicide

Prayagraj News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी ससुरालीजनों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

Mon, 25 Aug 2025 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 25 Aug 2025 02:46 AM IST
विज्ञापन
Ban on coercive action against in-laws accused of abetting suicide
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति व ससुरालीजनों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मृतका के परिजनों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अदालत ने बरेली निवासी नरेंद्र सिंह व अन्य की ओर से ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है।
विज्ञापन

मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है। विवाहिता ने पांच नवंबर 2024 को मायके में आत्महत्या की थी। इसके बाद उनके परिजनों ने पति समेत अन्य ससुराल के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान सुसाइड नोट को आधार बना कर ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इसका संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पति व अन्य के अधिवक्ता विपिन गंगवार ने दलील दी कि दहेज उत्पीड़न के आरोप झूठे और सामान्य प्रकृति के हैं।
विज्ञापन

कथित सुसाइड नोट में केवल इतना लिखा है कि मृतका ससुराल में खुश नहीं थी। कोर्ट ने मामले की विचारणीय मानते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed