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High Court : बीएसए औरैया के खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट की अवमानना का मामला

Sat, 21 Mar 2026 01:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Mar 2026 01:31 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना से जुड़े मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कुलदीप चतुर्वेदी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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Bailable warrant issued against BSA Auraiya, case of contempt of High Court
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना से जुड़े मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कुलदीप चतुर्वेदी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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औरैया निवासी याची कुलदीप बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद कार्यरत हैं। उन्होंने बकाये और रोके गए इंक्रीमेंट की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी। इसके बाद भी उन्हें बकाया आदि नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी दायर की।
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19 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि विपक्षी अधिकारी को नोटिस तामील होने के बावजूद उनकी ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जानकारी दी गई। सरकारी वकील ने भी कोर्ट में स्पष्ट किया कि उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। 

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