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जमातियों की जमानत मंजूर
Sat, 22 Aug 2020 12:56 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 22 Aug 2020 12:56 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला।
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प्रयागराज जिला न्यायालय ने करेली से गिरफ्तार 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों में केरल के अशरफ पीके तथा 24 परगना पश्चिम बंगाल के शहजान अली की जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर जिला जज वीरभद्र ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैय्यद अहमद नसीम (गुड्डू) को सुनकर दिया है।
घटना 21 अप्रैल 2020 करेली थाने के महबूबा पैलेस की है। पुलिस ने 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों को महामारी अधिनियम और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के खिलाफ आरोप है कि लॉकडाउन में शहर में आए और बिना प्रशासन की अनुमति से मरकज स्थित मुसाफिरखाना में ठहरे थे।
इन पर संक्रमण फैलाने और वीजा के उल्लंघन का आरोप है। प्रकरण के आरोपी अशरफ पीके तथा शहजाद अली की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष ने कहा कि यह लोग संक्रमित नहीं थे और इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर अपने बारे में सूचना दे दी थी। आरोपी 21 अप्रैल से जेल में हैं। कोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली है।
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घटना 21 अप्रैल 2020 करेली थाने के महबूबा पैलेस की है। पुलिस ने 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों को महामारी अधिनियम और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के खिलाफ आरोप है कि लॉकडाउन में शहर में आए और बिना प्रशासन की अनुमति से मरकज स्थित मुसाफिरखाना में ठहरे थे।
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इन पर संक्रमण फैलाने और वीजा के उल्लंघन का आरोप है। प्रकरण के आरोपी अशरफ पीके तथा शहजाद अली की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष ने कहा कि यह लोग संक्रमित नहीं थे और इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर अपने बारे में सूचना दे दी थी। आरोपी 21 अप्रैल से जेल में हैं। कोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली है।
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