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High Court : आत्महत्या को उकसाने में आरोपी पत्नी की जमानत मंजूर, विंध्याचल क्षेत्र का है मामला

Thu, 28 Aug 2025 03:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 28 Aug 2025 03:21 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत ने साधना देवी की जमानत अर्जी पर दिया है।

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Bail granted to wife accused of inciting suicide, case is from Vindhyachal area
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत ने साधना देवी की जमानत अर्जी पर दिया है। मामला मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र का है। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में याची 18 मई से जेल में बंद है।

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याची के अधिवक्ता दिव्यांशु तिवारी ने दलील दी कि मृतक के सुसाइड नोट में पत्नी पर आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि यह लिखा है कि मेरी पत्नी को कोई दोष न दिया जाए। इसके अलावा यह भी दलील दी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने आरोपी पत्नी की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। 

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