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आदेश : शुआट्स विश्वविद्यालय के निदेशक विनोद बी लाल के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी
Thu, 06 Apr 2023 09:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 06 Apr 2023 09:55 PM IST
सार
जिला न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नैनी थानाक्षेत्र के अन्तर्गत एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के निदेशक फरार अभियुक्त विनोद बी. लाल के विरूद्ध गैंगेस्टर कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
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Prayagraj News : विनोद बी लाल। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
जिला न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नैनी थानाक्षेत्र के अन्तर्गत एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के निदेशक फरार अभियुक्त विनोद बी. लाल के विरूद्ध गैंगेस्टर कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर) आरपी सिंह राणा ने अभियुक्त के वकील और विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान व संजय सिंह के तर्कों को सुनकर दिया।
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नैनी थाना उपनिरीक्षक विपिन कुमार ने कोर्ट के समक्ष आख्या प्रस्तुत की। जिसमें कहा गया कि वांछित अभियुक्त फरार है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त विनोद बी. लाल की जमानत दारों संगीता एवं अमीता मसीह के विरुद्ध कोर्ट द्वारा नोटिस जारी की गई। दोनों जमानतदारों ने कोर्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कोर्ट से याचना की कि अभियुक्त विनोद बी. लाल को न्यायालय में हाजिर कराने के लिये एक माह का समय दिया जाय।
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एक माह की अवधि बीतने के बाद भी जमानतदारों ने अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश नही किया, तो सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को जमानतदारों के अधिवक्ता की ओर से पुन: समय मांगने की अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुये जमानतदारों की जमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया और अभियुक्त विनोद बी. लाल के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया। मामले की सुनवाई के लिये दिनांक 19 अप्रैल 2023 की तिथि निश्चित की गई है।
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