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अतीक के करीबी हत्यारोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा
Fri, 04 Dec 2020 01:07 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Dec 2020 01:07 AM IST
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अतीक अहमद
- फोटो : self
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धूमनगंज के मुंडेरा में महिला की हत्या में साल भर से फरार चल रहे अतीक अहमद के करीबी हत्यारोपी अतहर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया है। वह जल्द ही हाजिर नहीं होता तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
हरवारा में पिछले साल चार नवंबर को नीमसराय निवासी बेबी 32 पत्नी मो. रईस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि बेबी की हत्या हरवारा निवासी अशरफ व उसके भाई अतहर ने अपने घर में की और बाद में झूठी कहानी गढ़ते हुए विपक्षियों को फंसा दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि साजिश में महिला का पति व एक अन्य भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति रईस, प्रॉपर्टी डीलर अशरफ व शाबान को जेल भेज दिया था जबकि अतहर फरार हो गया था।
एक महीने पहले उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ लेकिन फिर भी वह पकड़ में नहीं आया। जिसकेबाद उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। कोर्ट की अनुमति के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी के हरवारा स्थित घर पर पहुंचकर 82 का नोटिस चस्पा किया। धूमनगंज पुलिस ने बताया कि एक माह के भीतर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट की अनुमति से संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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हरवारा में पिछले साल चार नवंबर को नीमसराय निवासी बेबी 32 पत्नी मो. रईस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि बेबी की हत्या हरवारा निवासी अशरफ व उसके भाई अतहर ने अपने घर में की और बाद में झूठी कहानी गढ़ते हुए विपक्षियों को फंसा दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि साजिश में महिला का पति व एक अन्य भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति रईस, प्रॉपर्टी डीलर अशरफ व शाबान को जेल भेज दिया था जबकि अतहर फरार हो गया था।
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एक महीने पहले उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ लेकिन फिर भी वह पकड़ में नहीं आया। जिसकेबाद उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। कोर्ट की अनुमति के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी के हरवारा स्थित घर पर पहुंचकर 82 का नोटिस चस्पा किया। धूमनगंज पुलिस ने बताया कि एक माह के भीतर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट की अनुमति से संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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