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नया मोड़ : गिरफ्तार वादकारियों ने कहा उनका नहीं है वकालतनामा, वकीलों ने वाराणसी के अधिवक्ता पर फोड़ा ठीकरा

Sat, 03 Dec 2022 10:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Dec 2022 10:19 PM IST
सार

यह बातें वाराणसी चौक निवासी अमित कुमार निगम तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों ने कोर्ट को कहीं। अधिवक्ताओं वर्षा सिंह तथा महताब ने बिना शर्त माफी मांगी। कहा, वाराणसी के वकील राकेश कुमार गुप्ता ने सत्यापित कर उन्हें वकालतनामा दिया था।

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Arrested litigants said they do not have In advocacy
वकील - फोटो : demo pics

विस्तार

हाईकोर्ट के आदेश पर वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार निगम, अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ  सोनू तथा सरोज गुप्ता अदालत में पेश किए गए। उन्होंने बताया कि याचिका के वकालतनामों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। किंतु, उन्होंने अधिवक्ता वर्षा सिंह तथा महताब आलम पर भरोसा जताया। कहा,पक्षों ने विवाद को हल कर लिया है। अपने इन्हीं वकीलों के माध्यम से दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करेंगे।

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यह बातें वाराणसी चौक निवासी अमित कुमार निगम तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों ने कोर्ट को कहीं। अधिवक्ताओं वर्षा सिंह तथा महताब ने बिना शर्त माफी मांगी। कहा, वाराणसी के वकील राकेश कुमार गुप्ता ने सत्यापित कर उन्हें वकालतनामा दिया था, जिस पर केस दाखिल किया गया। वर्षा ने इस आशय का हलफनामा देने के लिए हामी भरी। कहा, भविष्य में सावधानी बरतेंगे और ऐसी ग़लती नही दोहराएंगे।
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याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा, प्रथमदृष्टया वाराणसी के वकील ने कोर्ट के साथ कपट किया है। याचियों ने वकालतनामा पर उनके हस्ताक्षर से इन्कार किया है। वाराणसी के वकील ने वकालतनामा पर हस्ताक्षर सत्यापित किया है।
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कोर्ट ने वाराणसी, शिवपुर तरना, नेपाली बाग के निवासी वकील राकेश कुमार गुप्ता को जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। उनकी आपत्ति पर पुलिस को सीजेएम वाराणसी के समक्ष गैर जमानती वारंट जारी कराने की छूट दी है। कोर्ट ने तीनों याचियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट वापस लेते हुए पुलिस को उन्हें सुरक्षा के साथ वापस गिरफ्तारी के स्थान तक पहुंचाने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।

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