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आचार संहिता उल्लंघन मामले में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी

Tue, 30 Oct 2018 10:52 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Tue, 30 Oct 2018 10:52 AM IST
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arrest warrant issued against union minister Satyapal Singh in violation of code of conduct
फाइल फोटो
आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने बागपत के सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन को सुनकर दिया है।
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मामला गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार सुहेरा ने भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह और उनके समर्थक संदीप, नन्द किशोर, महबूब और अनीस के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर नारेबाजी की। इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पत्रावली सीजेएम गाजियाबाद से अंतरित होकर सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में आई है। सोमवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने मंत्री को गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
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मानहानि के मामले में मंत्री उपेंद्र तिवारी बरी

स्पेशल कोर्ट ने मानहानि और जान से मारने की धमकी मामले में सुलह होने के आधार पर प्रदेश सरकार के वन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी को दोषमुक्त कर दिया है। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है। घटना 14 अगस्त 1995 की कर्नलगंज के महिला छात्रावास की है। शताब्दी छात्रावास की संरक्षिका रंजना कक्कड़ ने उपेन्द्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।


आरोप था कि उपेन्द्र तिवारी छात्र संघ के अध्यक्ष इन्दू प्रकाश सिंह, महामंत्री संजय तिवारी, रत्ना पांडेय और कन्हैया तिवारी के साथ आए थे और मानहानि पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर जानमाल की धमकी दी थी। कोर्ट ने 10 सितंबर 2013 को आरोप तय किया था। वादिनी ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि अभियुक्त से सुलह हो गई है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है।
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