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कसा शिकंजा : बाहुबली माफिया अतीक अहमद के तीन गुर्गों पर वारंट जारी कराने को दी अर्जी
Thu, 13 Oct 2022 07:32 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 13 Oct 2022 07:32 AM IST
सार
मामले के आरोपी अतीक, अली व अमन सिंह जेल में हैं और उनका रिमांड बनवाया जा चुका है। जबकि फैसल, मैसर व गोलू ने राहत के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है। अन्य तीनों आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।
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माफिया अतीक अहमद
- फोटो : amar ujala
विस्तार
अतीक अहमद के तीन फरार गुर्गों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कराने को कोर्ट में अर्जी दी गई है। पूरामफ्ती पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर जीशान पर फायरिंग के मामले में यह कार्रवाई की है। यह तीनों आरोपी दो महीने से फरार चल रहे हैं। इनमें असाद, इमरान उर्फ गुड्डू व आरिफ उर्फ कछौली शामिल हैं। पूरामुफ्ती में दो अगस्त को अतीक समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ जीशान ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मंदरी स्थित जमीन पर जाने के दौरान उस पर पिस्टल से फायरिंग की गई। जिसमें वह बाल-बाल बच गया।
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मामले के आरोपी अतीक, अली व अमन सिंह जेल में हैं और उनका रिमांड बनवाया जा चुका है। जबकि फैसल, मैसर व गोलू ने राहत के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है। अन्य तीनों आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। पूरामुफ्ती एसओ उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट में अर्जी दे दी गई है।
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कार्रवाई से बचने को खुद को बता रहे निर्दोष
इस मामले में कुछ आरोपी कार्रवाई से बचने को आला अफसरों के समक्ष प्रार्थनापत्र भेजकर खुद को निर्दोष बता रहे हैं। दो दिन पहले भी एक आरोपी के परिजनों ने एसएसपी के समक्ष पेश होकर गुहार लगाई थी। घटना के समय लोकेशन अन्यत्र होने का दावा किया था। पूरामुफ्ती एसओ उपेंद्र प्रताप का कहना है कि अफसरों ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी की लोेकेशन जिस समय सिविल लाइंस बताई जा रही है, वह घटना के करीब आधे घंटे बाद की है। साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में कुछ आरोपी कार्रवाई से बचने को आला अफसरों के समक्ष प्रार्थनापत्र भेजकर खुद को निर्दोष बता रहे हैं। दो दिन पहले भी एक आरोपी के परिजनों ने एसएसपी के समक्ष पेश होकर गुहार लगाई थी। घटना के समय लोकेशन अन्यत्र होने का दावा किया था। पूरामुफ्ती एसओ उपेंद्र प्रताप का कहना है कि अफसरों ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी की लोेकेशन जिस समय सिविल लाइंस बताई जा रही है, वह घटना के करीब आधे घंटे बाद की है। साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।