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नाबालिग को भगाने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Wed, 15 Dec 2021 11:37 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 15 Dec 2021 11:37 PM IST
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Anticipatory bail rejected for escaping a minor
नाबालिग को भगाने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की को बहला कर भगाने के मामले में आरोपी शुभम पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने एडीजीसी भानु प्रताप सिंह को सुन कर दिया है।
घटना 25 जुलाई 2021 की करछना थाने की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री जो कक्षा 10 की छात्रा है। उसके एक रिश्तेदार का पुत्र अभियुक्त शुभम पांडेय और सह अभियुक्त बहला फुसलाकर भगा ले गया है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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सॉल्वर गैंग के आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने यूपीटीईटी परीक्षा 2021 में अभ्यर्थियों से पैसा लेकर पास कराने वाले गिरोह के सदस्य संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने एडीजीसी टी एन दीक्षित एवं आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया है।
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प्रकरण थाना जार्जटाउन का है। उपनिरीक्षक रणेंद्र कुमार सिंह ने 28 नवंबर 2021 को धोबी घाट चौराहे के पास से संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके पास से आधार कार्ड, मोबाइल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र की छाया प्रति बरामद की गई थी। कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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