{"_id":"6130eba68ebc3e6ee33a09be","slug":"anticipatory-bail-granted-close-to-former-mp-ateeq-ahmed-approved-by-the-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व सांसद अतीक के करीबी असाद की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व सांसद अतीक के करीबी असाद की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर
Thu, 02 Sep 2021 08:50 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Sep 2021 08:50 PM IST
सार
याची की जमानत के समर्थन में एडवोकेट शादाब अली ने कहा कि पुलिस ने असाद को इस मुकदमे में फर्जी नामजद किया है। याची ने कोई अपराध नहीं किया है और जो ईंट फेंककर मारना बताया गया है उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है।
विज्ञापन
अतीक अहमद
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी असाद की करेली थाने के एक मामले में अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने असाद की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया है।
एडवोकेट शादाब अली ने कोर्ट को बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले असाद एवं चार-पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ करेली थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक कौशलेन्द्र बहादुर सिंह ने समाचार पत्र में प्रकाशित खबर व सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें कहा गया कि जांच में पाया गया कि ऐनुद्दीनपुर पानी की टंकी के पास स्थित एक जमीन पर असाद अपने चार-पांच साथियों के साथ पहुंचा और एक व्यक्ति को गाली एवं धमकी दी। साथ ही ईंट फेंक कर मारी।
याची की जमानत के समर्थन में एडवोकेट शादाब अली ने कहा कि पुलिस ने असाद को इस मुकदमे में फर्जी नामजद किया है। याची ने कोई अपराध नहीं किया है और जो ईंट फेंककर मारना बताया गया है उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। यह भी कहा कि याची विवेचना में सहयोग करेगा। कोर्ट ने याची को विवेचनाधिकारी के समक्ष 50 हजार रुपये का निजी मुचलका एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडवोकेट शादाब अली ने कोर्ट को बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले असाद एवं चार-पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ करेली थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक कौशलेन्द्र बहादुर सिंह ने समाचार पत्र में प्रकाशित खबर व सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें कहा गया कि जांच में पाया गया कि ऐनुद्दीनपुर पानी की टंकी के पास स्थित एक जमीन पर असाद अपने चार-पांच साथियों के साथ पहुंचा और एक व्यक्ति को गाली एवं धमकी दी। साथ ही ईंट फेंक कर मारी।
विज्ञापन
याची की जमानत के समर्थन में एडवोकेट शादाब अली ने कहा कि पुलिस ने असाद को इस मुकदमे में फर्जी नामजद किया है। याची ने कोई अपराध नहीं किया है और जो ईंट फेंककर मारना बताया गया है उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। यह भी कहा कि याची विवेचना में सहयोग करेगा। कोर्ट ने याची को विवेचनाधिकारी के समक्ष 50 हजार रुपये का निजी मुचलका एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन