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झटका : पूर्व सांसद अतीक के बेटे अली के दो साथियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Fri, 28 Jan 2022 01:22 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 Jan 2022 01:22 AM IST
सार

मामले में दोनों आरोपी संजय सिंह और इमरान गुड्डू के साथ अतीक अहमद के बेटे अली सहित आठ नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ करेली थाने में 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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Anticipatory bail application of two associates of Ali, son of former MP Atiq rejected
Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर पीडीए बनाएगा अपार्टमेंट। - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक के बेटे अली के दो साथियों संजय सिंह और इमरान गुड्डू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

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यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है। न्यायालय दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई कर रही थी। 

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मामले में दोनों आरोपी संजय सिंह और इमरान गुड्डू के साथ अतीक अहमद के बेटे अली सहित आठ नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ करेली थाने में 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायत करने वाले जिशान का आरोप है कि वह अपने एनउद्दीनपुर मकान पर बैठा था। तभी तीन गाड़ियों में अतीक के बेटे अली, मो. असद, आरिफ उर्फ कछोली, संजय सिंह, इमरान उर्फ गुड्डू, सैफ, अमन, कल्लू सहित 15 लोग उसके घर पहुंचे।
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अतीक के बेटे अली ने उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा कर कहा कि अब्बा से बात करो। जब उसने बात करने से मना कर दिया तो तुरंत उसे व उसके परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने लगे। यह भी कहा कि एनउद्दीनपुर में स्थित उसकी जमीन को उनकी पत्नी के नाम लिखने को कहा।

 

मना करने पर इन लोगों ने उसे और उसके रिश्तेदार गुफरान, फहद व अली जफर सहित सभी को मारापीटा। उसके ऑफिस को जेसीबी से गिरवा दिया। अली और असद ने पिस्टल से फायर किया लेकिन दिवार में छिपने की वजह से वह बच गया। 

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