झटका : पूर्व सांसद अतीक के बेटे अली के दो साथियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
मामले में दोनों आरोपी संजय सिंह और इमरान गुड्डू के साथ अतीक अहमद के बेटे अली सहित आठ नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ करेली थाने में 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक के बेटे अली के दो साथियों संजय सिंह और इमरान गुड्डू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है। न्यायालय दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई कर रही थी।
मामले में दोनों आरोपी संजय सिंह और इमरान गुड्डू के साथ अतीक अहमद के बेटे अली सहित आठ नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ करेली थाने में 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायत करने वाले जिशान का आरोप है कि वह अपने एनउद्दीनपुर मकान पर बैठा था। तभी तीन गाड़ियों में अतीक के बेटे अली, मो. असद, आरिफ उर्फ कछोली, संजय सिंह, इमरान उर्फ गुड्डू, सैफ, अमन, कल्लू सहित 15 लोग उसके घर पहुंचे।
अतीक के बेटे अली ने उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा कर कहा कि अब्बा से बात करो। जब उसने बात करने से मना कर दिया तो तुरंत उसे व उसके परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने लगे। यह भी कहा कि एनउद्दीनपुर में स्थित उसकी जमीन को उनकी पत्नी के नाम लिखने को कहा।
मना करने पर इन लोगों ने उसे और उसके रिश्तेदार गुफरान, फहद व अली जफर सहित सभी को मारापीटा। उसके ऑफिस को जेसीबी से गिरवा दिया। अली और असद ने पिस्टल से फायर किया लेकिन दिवार में छिपने की वजह से वह बच गया।