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सहायक अध्यापिका की बीएलओ ड्यूटी लगाने पर जवाब तलब

Sun, 20 Oct 2019 12:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2019 12:57 AM IST
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answer on summoning of assistant teacher's blo duty
सहायक अध्यापिका की बीएलओ
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ड्यूटी लगाने पर जवाब तलब
हाईकोर्ट के आदेश से रोक के बावजूद ड्यूटी लगाने का आरोप
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापिका से मतदाता सूची बनाने हेतु बीएलओ ड्यूटी लगानेे पर रोक लगा दी है तथा प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मुरादाबाद की सहायक अध्यापिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।

याची पारुल गुप्ता के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापिका है। उपजिलाधिकारी ने आदेश पारित कर याची को मतदाता सूची में संशोधन हेतु बूथ लेबल ऑफिसर की ड्यूटी पर लगा दिया है। जबकि सुनीता शर्मा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है तथा तब तक याची से कोर्ट की अनुमति के बिना बीएलओ की ड्यूटी नहीं लेने का आदेश दिया है।
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