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पीड़िता की जमानत अर्जी पर जवाब तलब
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पीड़िता की जमानत पर सरकार से जवाब तलब
चिन्मयानंद ने दाखिल किया जवाब, अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपी दुराचार पीड़िता एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान चिन्मयानंद की तरफ से जवाब दाखिल किया गया।
कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी अधीनस्थ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ में पीड़िता के अधिवक्ता ने दिल्ली में की गई शिकायत पर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने की बात दोहराई। कहा गया कि पीड़िता दुराचार की शिकार है और जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है। अभियुक्त चिन्मयानंद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई हेतु अगली तिथि 29 नवंबर नियत की है।
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चिन्मयानंद ने दाखिल किया जवाब, अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपी दुराचार पीड़िता एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान चिन्मयानंद की तरफ से जवाब दाखिल किया गया।
कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी अधीनस्थ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ में पीड़िता के अधिवक्ता ने दिल्ली में की गई शिकायत पर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने की बात दोहराई। कहा गया कि पीड़िता दुराचार की शिकार है और जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है। अभियुक्त चिन्मयानंद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई हेतु अगली तिथि 29 नवंबर नियत की है।
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