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पूर्व विधायक अशरफ की सवा दो करोड़ रुपये की एक और संपत्ति कुर्क
Mon, 07 Jun 2021 10:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 07 Jun 2021 10:07 PM IST
सार
- गैंगस्टर के मामले में कार्रवाई, एक दिन पहले तीन जमीनें हुई थीं कुर्क
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prayagraj news : अशरफ उर्फ खालिद अजीम
- फोटो : prayagraj
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विस्तार
अपराध से अर्जित माफिया की संपत्तियों पर कार्रवाई का क्रम जारी है। धूमनगंज पुलिस ने सोमवार को एक बार फिर अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की संपत्ति कुर्क की। सवा दो करोड़ रुपये मूल्य की यह संपत्ति राजरूपपुर क्षेत्र में स्थित है। पुलिस का कहना है कि अशरफ की शेष बची संपत्तियों को भी जल्द ही कुर्क किया जाएगा।
यह कार्रवाई अशरफ के खिलाफ तीन साल पहले दर्ज गैंगस्टर के मामले में की गई। 2018 में यह मामला तत्कालीन इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा की ओर से दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था अशरफ व 13 अन्य एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जिसका लीडर अतीक का कुख्यात शूटर आबिद है। गिरोह के सदस्य बुनियादी लाभ के लिए आपराधिक वारदातें करते हैं। इसी मामले में एक दिन पहले पुलिस ने राजरूपपुर में ही अशरफ के कब्जे वाली 25 करोड़ मूल्य की तीन जमीनें कुर्क की थीं।
सोमवार को राजरूपपुर में ही स्थित 11 बिस्वा क्षेत्रफल की एक और जमीन कुर्क की गई। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई। धूमनगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि अशरफ की कुछ अन्य संपत्तियों कोभी कुर्क करने की अनुमति मिल चुकी है। इसके साथ ही तोता की संपत्तियों को भी चिह्नित किया गया है। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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शूटर के भाई पर क्यों मेहरबानी?
माफिया केे खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अतीक के गुर्गे माजिद की संपत्तियों पर कार्रवाई न होना चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बता दें कि अतीक के शूटर आबिद के भाई माजिद की 19 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश इसी साल जनवरी में जारी हो चुका है। बम्हरौली उपरहार स्थित यह सभी संपत्तियां बेशकीमती भूखंड हैं। हालांकि अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हो सकी। धूमनगंज इंस्पेक्टर अनुपम शर्मा से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना है कि आदेश की जानकारी उन्हें नहीं है। वह इस बारे में पता करके ही कुछ बता पाएंगे।
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यह कार्रवाई अशरफ के खिलाफ तीन साल पहले दर्ज गैंगस्टर के मामले में की गई। 2018 में यह मामला तत्कालीन इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा की ओर से दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था अशरफ व 13 अन्य एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जिसका लीडर अतीक का कुख्यात शूटर आबिद है। गिरोह के सदस्य बुनियादी लाभ के लिए आपराधिक वारदातें करते हैं। इसी मामले में एक दिन पहले पुलिस ने राजरूपपुर में ही अशरफ के कब्जे वाली 25 करोड़ मूल्य की तीन जमीनें कुर्क की थीं।
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सोमवार को राजरूपपुर में ही स्थित 11 बिस्वा क्षेत्रफल की एक और जमीन कुर्क की गई। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई। धूमनगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि अशरफ की कुछ अन्य संपत्तियों कोभी कुर्क करने की अनुमति मिल चुकी है। इसके साथ ही तोता की संपत्तियों को भी चिह्नित किया गया है। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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शूटर के भाई पर क्यों मेहरबानी?
माफिया केे खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अतीक के गुर्गे माजिद की संपत्तियों पर कार्रवाई न होना चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बता दें कि अतीक के शूटर आबिद के भाई माजिद की 19 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश इसी साल जनवरी में जारी हो चुका है। बम्हरौली उपरहार स्थित यह सभी संपत्तियां बेशकीमती भूखंड हैं। हालांकि अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हो सकी। धूमनगंज इंस्पेक्टर अनुपम शर्मा से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना है कि आदेश की जानकारी उन्हें नहीं है। वह इस बारे में पता करके ही कुछ बता पाएंगे।