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पूर्व सांसद अतीक के गुर्गे माजिद को सवा दो करोड़ की एक और चोट
Sat, 12 Jun 2021 09:28 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 12 Jun 2021 09:28 PM IST
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अतीक अहमद (फाइल फोटो)
- फोटो : File
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अतीक अहमद के गुर्गे माजिद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। शनिवार को गैंगस्टर के इस मुल्जिम को एक और चोट देते हुए पूरामुफ्ती पुलिस ने सवा दो करोड़ रुपये की 30 बिस्वा जमीन कुर्क कर दी। पुलिस का दावा है कि यह संपत्तियां अपराध से अर्जित की गई थी।
मरियाडीह निवासी माजिद अतीक अहमद का गुर्गा और शूटर आबिद का भाई है। जनवरी में तत्कालीन जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने पुलिस की रिपोर्ट पर उसकी 19 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति प्रदान की थी। लंबे समय तक उसके खिलाफ कार्रवाई लंबित रही थी। इसके बाद बीते आठ जून को उसकी पांच करोड़ रुपये मूल्य की 60 जमीनें कुर्क की गई थीं।
इसी क्रम में शनिवार को बम्हरौली चौकी प्रभारी शिवेेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व टीम ने मरियाडीह स्थित उसकी 30 बिस्वा अन्य जमीन कुर्क कर दी। पुलिस का कहना है कि इसकी कुल कीमत सवा दो करोड़ के आसपास है। यह कार्रवाई माजिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। यह मुकदमा 2018 में धूमनगंज थाने में कायम हुआ था। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर के शेष मुल्जिमों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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मरियाडीह निवासी माजिद अतीक अहमद का गुर्गा और शूटर आबिद का भाई है। जनवरी में तत्कालीन जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने पुलिस की रिपोर्ट पर उसकी 19 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति प्रदान की थी। लंबे समय तक उसके खिलाफ कार्रवाई लंबित रही थी। इसके बाद बीते आठ जून को उसकी पांच करोड़ रुपये मूल्य की 60 जमीनें कुर्क की गई थीं।
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इसी क्रम में शनिवार को बम्हरौली चौकी प्रभारी शिवेेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व टीम ने मरियाडीह स्थित उसकी 30 बिस्वा अन्य जमीन कुर्क कर दी। पुलिस का कहना है कि इसकी कुल कीमत सवा दो करोड़ के आसपास है। यह कार्रवाई माजिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। यह मुकदमा 2018 में धूमनगंज थाने में कायम हुआ था। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर के शेष मुल्जिमों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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