Prayagraj : माफिया अतीक की एक और बेनामी संपत्ति होगी कुर्क, मजदूर के नाम पर बनाई थी 12.50 करोड़ की जमीन
धूमनगंज थाने में अतीक समेत पांच अभियुक्तों पर दर्ज गैंगस्टर के मामले में इस जमीन को कुर्क किया जाएगा। 2020 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कैंट की ओर से की जा रही है। अगस्त में पुलिस ने इस संपत्ति का पता लगाया था।
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माफिया अतीक अहमद की 12.42 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क करने का आदेश शनिवार को जारी हो गया। पुलिस आयुक्त न्यायालय से इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कैंट की रिपोर्ट पर निर्णय दिया गया। गौसपुर कटहुला में बेशकीमती जमीन के रूप में स्थित इस संपत्ति को अतीक ने जबरन एक राजमिस्त्री हूबलाल के नाम पर लिखवाया था। हूबलाल ने खुद पुलिस आयुक्त की कोर्ट में पहुंचकर जमीन से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए।
धूमनगंज थाने में अतीक समेत पांच अभियुक्तों पर दर्ज गैंगस्टर के मामले में इस जमीन को कुर्क किया जाएगा। 2020 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कैंट की ओर से की जा रही है। अगस्त में पुलिस ने इस संपत्ति का पता लगाया था। यह बात सामने आई थी कि गौसपुर कटहुला में लालापुर निवासी हूबलाल के नाम पर अतीक ने बेनामी संपत्ति बनाई थी।
उसके नाम 14 अगस्त 2015 को कुल 23,447 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था। शनिवार को हूबलाल पुलिस आयुक्त न्यायालय में पहुंचा और जमीन से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए। बताया कि अतीक ने डरा धमकाकर उसके नाम जमीन का बैनामा कराया था। साथ ही यह भी कहा था कि जब जरूरत होगी, यह जमीन वह ले लेगा।
प्रभारी निरीक्षक कैंट की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि माफिया ने अपराध से अर्जित धन से इस संपत्ति को हूबलाल के नाम क्रय किया। रिपोर्ट व संबंधित तथ्यों के अवलोकन व सत्यापन के बाद पुलिस आयुक्त न्यायालय ने यह पाया कि उपरोक्त संपत्ति को क्रय करने में अपराध से अर्जित धन का प्रयोग किया गया। इसे देखते हुए संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया गया।
एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला में स्थित इस संपत्ति को माफिया ने अपराध से अर्जित धन से बनाया था। इसे कुर्क करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। रविवार को इसे कुर्क किया जाएगा। - दीपक भूकर, डीसीपी नगर