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पूर्व ब्लाक प्रमुख मनीष मिश्र पर वित्तीय अनियमितता का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 15 Feb 2016 11:53 PM IST
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हाईकोर्ट ने भदोही के डीघ क्षेत्र के पूर्व ब्लाक प्रमुख मनीष मिश्र के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर डीएम भदोही को निर्णय लेने के लिए कहा है। कहा है कि दो माह में इस प्रकरण पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ डीघ क्षेत्र के ब्लाक प्रमुख सधांशु कुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मनीष मिश्र सात जुलाई 2014 से सात अक्तूबर 2015 तक ब्लाक प्रमुख पद पर रहे।
याचिका में आरोप है कि मनीष मिश्र से पूर्व याची ब्लाक प्रमुख था। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर मनीष को प्रमुख चुना गया। यह चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकाल ली। दोबारा प्रमुख बनने पर उसने मनीष मिश्र की वित्तीय अनियमिताओं की जांच कर डीएम से शिकायत की। मगर डीएम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने डीएम को दो माह में निर्णय लेने के लिए कहा है।
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याचिका में आरोप है कि मनीष मिश्र से पूर्व याची ब्लाक प्रमुख था। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर मनीष को प्रमुख चुना गया। यह चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकाल ली। दोबारा प्रमुख बनने पर उसने मनीष मिश्र की वित्तीय अनियमिताओं की जांच कर डीएम से शिकायत की। मगर डीएम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने डीएम को दो माह में निर्णय लेने के लिए कहा है।
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