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दरोगा भर्ती से 50 प्रतिशत अंकों की अर्हता समाप्त
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Tue, 19 Jan 2016 12:36 AM IST
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दरोगा भर्ती में शामिल होने के इच्छुक ऐसे युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है, जो स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण आवेदन करने से वंचित रह जाते। प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत अंकों की अर्हता समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से यह जानकारी चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ के समक्ष दी गई। दरोगा भर्ती में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के खिलाफ जितेंद्र सहित कई लोगों ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के पीछे क्या तर्क है। इसके जवाब में बताया गया कि सरकार ने इस अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। याची का कहना था कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हेतु मात्र स्नातक की अर्हता है।
प्रदेश सरकार ने 18 सितंबर 2015 को दरोगा पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, मगर स्नातक में 50 प्रतिशत प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना आवेदक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। याचीगण दरोगा भर्ती में शामिल होना चाहते हैं मगर 50 प्रतिशत अंक स्नातक में नहीं होने के कारण सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के पीछे क्या तर्क है। इसके जवाब में बताया गया कि सरकार ने इस अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। याची का कहना था कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हेतु मात्र स्नातक की अर्हता है।
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प्रदेश सरकार ने 18 सितंबर 2015 को दरोगा पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, मगर स्नातक में 50 प्रतिशत प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना आवेदक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। याचीगण दरोगा भर्ती में शामिल होना चाहते हैं मगर 50 प्रतिशत अंक स्नातक में नहीं होने के कारण सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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