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सलोरी बवाल में छात्रों की जमानत खारिज
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 01 Dec 2015 12:35 AM IST
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जिला न्यायालय ने सलोरी बवाल के बाद जेल भेजे गए 11 छात्रों की जमानत खारिज कर दी है। पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह आदेश प्रभारी स्पेशल सीजेएम सुशील कुमार ने दिया है। अभियोजन के अनुसार मामला कर्नलगंज के सलोरी मोहल्ले का है। 26 नवंबर को मकान मालिक और किराएदार छात्रों के बीच किराए को लेकर भारी बवाल हुआ था। दरोगा शरद गुप्ता ने 200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ जुलूस निकालने, रास्ता जाम करने, ईंट-पत्थर चला कर पुलिस अधिकारियों को चोट पहुंचाने, आगजनी और सरकारी वाहनों को तोड़ने, लोक संपत्ति की क्षति, दुकानों में लूटपाट सहित दर्जनाें धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें 11 छात्रों को नामजद किया है। जेल भेजे गए उदय प्रकाश, हर्षवर्धन, आशुतोष शुक्ला, राहुल यादव, शिवचरन यादव, आदित्य कुमार, शुभम दुबे, सरफराज अंसारी, करन और करन चौधरी की ओर से जमानत अर्जी पेश कर कहा गया कि वह निर्दोष है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया है।
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