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Allahabad highcourt: कोली की फांसी की सजा की पुष्टि को लेकर अपील की पेपर बुक तैयार करने का निर्देश
Wed, 13 Jul 2022 01:29 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 13 Jul 2022 01:29 AM IST
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली को फांसी की सजा की पुष्टि के लिए अधीनस्थ अदालत के रिफरेंस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई हेतु इसे 12 हफ्ते बाद पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने सुरिंदर कोली की अपील पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपील का नोटिस शासकीय अधिवक्ता व सीबीआई के अधिवक्ता को दिया जाए। अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद ने 17 मई 22 व 19 मई 22 के फैसले की प्रति भेजी है, जिसमें कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसकी पुष्टि के लिए विशेष अदालत भ्रष्टाचार निरोधक कानून गाजियाबाद ने हाईकोर्ट में रिफरेंस भेजा है। साथ ही सीलबंद टीन के बॉक्स में प्रत्रावली भी भेजी है।
बता दें कि सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर पर नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म व नृशंस हत्या करने का आरोप है। मामले की जांच कर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत सीबीआई ने कई केसों में कोली को फांसी की सजा सुनाई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने सुरिंदर कोली की अपील पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपील का नोटिस शासकीय अधिवक्ता व सीबीआई के अधिवक्ता को दिया जाए। अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद ने 17 मई 22 व 19 मई 22 के फैसले की प्रति भेजी है, जिसमें कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसकी पुष्टि के लिए विशेष अदालत भ्रष्टाचार निरोधक कानून गाजियाबाद ने हाईकोर्ट में रिफरेंस भेजा है। साथ ही सीलबंद टीन के बॉक्स में प्रत्रावली भी भेजी है।
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बता दें कि सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर पर नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म व नृशंस हत्या करने का आरोप है। मामले की जांच कर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत सीबीआई ने कई केसों में कोली को फांसी की सजा सुनाई है।
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