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मकान मालिक को भवन में परिवर्तन करने का अधिकारः हाईकोर्ट

Thu, 05 Sep 2019 12:18 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Sep 2019 12:18 AM IST
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Allahabad Highcourt
कोर्ट नहीं तय कर सकती मकान मालिक की जरूरतें
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदारी विवाद के एक मामले में कहा है कि मकान मालिक को अपना मकान ध्वस्त कर नियमानुसार अपनी जरूरत और मर्जी के मुताबिक पुनर्निर्माण कराने का विधिक अधिकार है। कोर्ट उसकी जरूरत निर्धारित नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार ने मकान मालिक के कामर्शियल शॉप में भूतल पर दुकान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है तो वह कांप्लेक्स के सामने अवरोध बनी दुकान खाली करने से इंकार नहीं कर सकता। कोर्ट ने निचली अदालत के मकान मालिक की जरूरत के साक्ष्य परक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और उसके खिलाफ दाखिल किरायेदार की याचिका पांच हजार रुपये के हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। मुजफ्फरनगर के बाग केशव दास में बने कामर्शियल कांप्लेक्स के किरायेदार सुरेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि यदि जमीन व्यावसायिक महत्व की है तो मकान मालिक एक मंजिले पुराने भवन को ध्वस्त कर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बना सकता है। वह नक्शा पास कराकर ऊंची दर पर दुकानें उठा सकता है। कोर्ट मकान मालिक को व्यवसाय विशेष के लिए निर्देश नहीं दे सकती। वह अपनी मर्जी से व्यावसायिक या रिहायशी भवन बना सकता है और अपनी मर्जी का व्यवसाय कर सकता है। मकान मालिक को अपने व्यवसाय को विस्तार देने का पूरा अधिकार है। किरायेदार मकान मालिक की जरूरतों की शर्त तय नहीं कर सकता। मकान मालिक को अपनी जरूरतें स्वयं तय करने का अधिकार है। हाई कोर्ट केवल अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने, या तथ्यों के निष्कर्ष में विरोधाभास की स्थिति में ही हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याची ने मकान मालिक आलोक स्वरूप और अन्य के खिलाफ किरायेदारी वाद कायम किया था। निचली अदालतों से हारने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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