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हाईकोर्ट ने लगाई आजम खां, पत्नी-बेटे की गिरफ्तारी पर रोक, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का है आरोप
Thu, 28 Mar 2019 12:16 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 28 Mar 2019 12:16 AM IST
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फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आजम खां ने अपने खिलाफ कोतवाली रामपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह खान का कहना था कि आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकर उसका नुकसान नहीं किया है।
उन पर यदि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र लगाने का आरोप सही भी मान लिया जाए तो इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी एक भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई है, जिसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
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यदि प्राथमिकी दर्ज ही करानी थी तो यह जिला प्रशासन को करानी चाहिए थी। एक प्राइवेट व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह खान का कहना था कि आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकर उसका नुकसान नहीं किया है।
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उन पर यदि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र लगाने का आरोप सही भी मान लिया जाए तो इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी एक भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई है, जिसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
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यदि प्राथमिकी दर्ज ही करानी थी तो यह जिला प्रशासन को करानी चाहिए थी। एक प्राइवेट व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।