फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court quashes FIR lodged against Salman Khurshid controversial statement against CM Yogi

यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की, सीएम योगी के खिलाफ दिया था विवादित बयान

Wed, 15 Feb 2023 10:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Feb 2023 10:32 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विदेश और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के अपने बयान ‘रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं,’ के बयान मामले में राहत दी है। कोर्ट ने मामले में उनके द्वारा खेद जताने पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
Allahabad High Court quashes FIR lodged against Salman Khurshid controversial statement against CM Yogi
सलमान खुर्शीद - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विदेश और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के अपने बयान ‘रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं,’ के बयान मामले में राहत दी है। कोर्ट ने मामले में उनके द्वारा खेद जताने पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका इरादा कभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उसने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए इसे केवल हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था। लिहाजा, आक्षेपित कार्यवाही को रद्द कर किया जाता है।

विज्ञापन

लोकसभा चुनाव 2019 में दिया था बयान
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सलमान खुर्शीद की ओर से थाना फर्रुखाबाद कोतवाली, फतेहगढ़ में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसजी हसनैन व सरकार की ओर से रतनेंदु कुमार सिंह ने बहस की। पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह बयान लोकसभा चुनाव 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिया था। मामले में उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया था। पूर्व मंत्री ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सलमान ने कोर्ट में दाखिल किया खेद जताने का हलफनामा

याची के अधिवक्ता ने कहा कि यह बयान हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया था, जो कि फिल्म शहंशाह का एक प्रसिद्ध संवाद है। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट में अपना एक हलफनामा दाखिल किया और इस बयान पर खेद व्यक्त किया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी क्षण भर में कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कुछ कह देता है और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा बयान देने के लिए पछताता है तो न्यायालय को इस मामले पर व्यापक विचार करना चाहिए और कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए। पछतावे के बिना जीने का मतलब यह मानना है कि आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed