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बांदा के ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड में गड़बड़ी की जांच का आदेश

Sat, 04 May 2019 12:42 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 04 May 2019 12:42 AM IST
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Allahabad high court ordered to probe in Banda juidicial data grid.
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड में बांदा जिले के डाटा में गड़बड़ी की जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिला कम्प्यूटराइजेशन कमेटी बांदा की जांच रिपोर्ट जिला जज कोर्ट में 24 मई को पेश करे। कोर्ट ने कमेटी को दर्ज डाटा में किसी प्रकार का बिना कोर्ट की अनुमति के बदलाव न करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने मूलचंद्र बनाम सुरेश चंद्र दीक्षित व अन्य केस की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने ग्रिड में फीड डाटा को गलत बताया है, जिस पर कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया है।

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