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इलाहाबाद हाईकोर्ट : माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग्स्टर एक्ट में जमानत अर्जी खारिज
Fri, 24 Feb 2023 10:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 Feb 2023 10:21 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डी के सिंह ने याची अंसारी की अर्जी वापस लेने की मांग अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
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Prayagraj : माफिया मुख्तार अंसारी।
- फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डी के सिंह ने याची अंसारी की अर्जी वापस लेने की मांग अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत पर रिहाई की अर्जी दी गई थी।
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सरकारी वकील ने कहा कि याची गैंगस्टर है। जघन्य अपराधों सहित 58 आपराधिक केसों का इतिहास है। कई मामलों में गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण बरी किया जा चुका है। गवाहों के मारे जाने से भय व आतंक के कारण गवाह नहीं आते। इसलिए जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। कोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
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