फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: LML Limited got a setback, no relief from the High Court

Allahabad High Court :  एलएमएल लिमिटेड को लगा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Thu, 03 Feb 2022 01:34 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 03 Feb 2022 01:34 AM IST
सार

याची एलएमएल लिमिटेड ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में छंटनी किए गए कर्मचारियों को बकाए वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को दिए जाने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
Allahabad High Court: LML Limited got a setback, no relief from the High Court
एलएमएल कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर की एलएमएल लिमिटेड कंपनी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कंपनी को छह हजार से अधिक कर्मचारियों को वेतन, भत्ते सहित अन्य लाभों का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी ने छंटनी के दौरान अगर कोई राशि मुआवजे के तौर पर कर्मचारियों को दी है तो उस राशि को समायोजित कर लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने मेसर्स एलएमएल लिमिटेड की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन



याची एलएमएल लिमिटेड ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में छंटनी किए गए कर्मचारियों को बकाए वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को दिए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी ने नियमों के विपरीत कर्मचारियों की छंटनी की और उन्हें मामूली तौर पर मुआवजा प्रदान किया। मामले में याची पक्ष की ओर से नवीन सिन्हा और विपक्षी पक्ष की ओर से बुसरा मरियम ने अपना अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन



कोर्ट ने कहा कि कंपनी परिसमापन की स्थिति में है। परिसमापक के पास कुल 6337 कामगारों के दावे को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा छंटनी को अनुचित और अवैध ठहराए जाने के आदेश को सही पाया। कहा कि 15 अप्रैल 2007 के से तालाबंदी के बाद कामगार नियोजित नहीं रहे और उन्हें हटा दिया गया था। वह सभी मजदूरी, भत्ते और अन्य लाभों के अधिकारी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed