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Allahabad High Court : शासनादेश के तहत अनुदेशिका का ब्लाक स्तरीय तबादले का निर्देश
Sun, 15 May 2022 11:25 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 15 May 2022 11:25 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शारदा राव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि याची अनुदेशिका ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 2019 को बीएसए को तबादले करने के लिए अर्जी दी है लेकिन कोई आदेश नहीं दिया गया है।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को निर्देश दिया है कि 6 दिसंबर 2019 के शासनादेश के तहत याची अनुदेशिका का ब्लाक स्तरीय तबादले का आदेश जारी करें। कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2022 से याची का तबादला पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीजलपुर ब्लाक रूदौली जनपद बस्ती से अपर प्राइमरी स्कूल सहिजनपुर कप्तानगंज जनपद बस्ती कर दिया जाय।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शारदा राव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि याची अनुदेशिका ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 2019 को बीएसए को तबादले करने के लिए अर्जी दी है लेकिन कोई आदेश नहीं दिया गया है। ऐसे में यह याचिका दायर कर तबादला करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।
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विपक्षी की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 से कम छात्र हैं। ऐसे में तबादला नहीं किया जा सकता। याची अधिवक्ता का कहना था कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में छात्र संख्या 102 बताई गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसका उत्तर जवाबी हलफनामे में नहीं दिया गया है। इस पर बीएसए बस्ती को याची का तबादला करने का निर्देश दिया है।
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