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इलाहाबाद हाईकोर्ट : एक ही जमीन पर दो स्कूलों की मान्यता के लिए कराई गई जांच अवैधानिक नहीं

Mon, 17 Jan 2022 09:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 17 Jan 2022 09:38 PM IST
सार

जांच रिपोर्ट को विभाग के अफसरों के पास कार्रवाई के लिए भेजा है। विभागीय अफसर उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं या नहीं, यह उनका अपना विवेक है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने एसकेएम इंटर कॉलेज, फर्रुखाबाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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Allahabad High Court: Inquiry conducted for recognition of two schools on the same land is not illegal
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रबंध समिति की ओर से एक ही भूमि पर दो स्कूलों की मान्यता लेने पर डीएम द्वारा कराई गई जांच अवैधानिक नहीं है। डीएम ने मामले में कार्रवाई के लिए कोई आदेश नहीं दिया है।

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जांच रिपोर्ट को विभाग के अफसरों के पास कार्रवाई के लिए भेजा है। विभागीय अफसर उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं या नहीं, यह उनका अपना विवेक है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने एसकेएम इंटर कॉलेज, फर्रुखाबाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में डीएम ने शिकायत पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराई। जांच उपरांत पाया कि एक ही भूमि पर दो विद्यालयों को मान्यता दी गई, जो कि अनुचित है। डीएम ने इस रिपोर्ट को संयुक्त निदेशक कानपुर मंडल को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया। डीएम ने मामले में अपने स्तर से याचिकाकर्ता या विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
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मामले में संयुक्त निदेशक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि वह नियमानुसार कार्यवाही करें और रिपोर्ट का भी उचित संज्ञान लें। अत: जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति द्वारा की गई जांच में कोई अवैधानिकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा डीएम द्वारा जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही यह आदेश दिया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा 12 जनवरी 2021 और नौ फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता को भेजी गई नोटिस को सही माना जाएगा। जिसमें याचिकाकर्ता को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। 

प्रबंध समिति की ओर से दाखिल की गई थी याचिका
याचिकाकर्ता एसकेएम इंटर कॉलेज तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद की प्रबंधक समिति है। समिति का संचालन प्रबंधक अवधेश मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या आठ ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ डीएम फर्रुखाबाद से शिकायत की थी कि प्रबंधक ने शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर अवैध ढंग से एसकेएम इंटर कॉलेज की मान्यता ले ली। जबकि उक्त भवन व भूमि पर पूर्व में सनराइज पब्लिक स्कूल की प्राइमरी की मान्यता ली जा चुकी है।

उक्त शिकायत पर जिलाधिकारी ने दिनांक 19 सितंबर 2020 को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की व आदेशित किया की नियमानुसार जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाए। 

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