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इलाहाबाद हाईकोर्ट : जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों की प्रोन्नति पर जानकारी तलब

Fri, 17 Sep 2021 09:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Sep 2021 09:34 PM IST
सार

जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

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Allahabad High Court: Information sought on promotion of junior high school teachers
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। जोगेंद्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि 17 मई 2019 को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई।
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यह आदेश हाईकोर्ट में दाखिल एक की याचिका में दिए गए निर्देश के क्रम में सचिव बेसिक परिषद ने जारी किया । अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उक्त याचिका खारिज कर दी है। इसलिए सचिव द्वारा जारी 17 मई के आदेश पर भी पुनर्विचार व संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले में 28 सितंबर तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
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