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Allahabad High Court :  हाईकोर्ट ने दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगाई रोक

Thu, 16 Jun 2022 09:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Jun 2022 09:42 PM IST
सार

याचियों के अधिवक्ता संजीव सिंह ने तर्क दिया कि याचियों की दुकान ग्राम फेफना, पोस्ट कोपचित सरकी, तहसील सदर, बलिया में प्लॉट संख्या 499 खां पर स्थित दुकानों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में प्रतिवादियों की ओर से कोई आदेश भी नहीं पारित किया गया है।

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Allahabad High Court : High Court stays the process of demolition of shops
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के सदर तहसील में पीडब्ल्यूडी की ओर से किए जा रहे दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर चार सप्ताह तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी केअधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया है कि वह याची के अभ्यावेदन पर दो सप्ताह में आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने आलोक कुमार ओझा व छह अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याचियों के अधिवक्ता संजीव सिंह ने तर्क दिया कि याचियों की दुकान ग्राम फेफना, पोस्ट कोपचित सरकी, तहसील सदर, बलिया में प्लॉट संख्या 499 खां पर स्थित दुकानों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में प्रतिवादियों की ओर से कोई आदेश भी नहीं पारित किया गया है।
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याचियों ने इस संबंध में छह जून को डीएम के सम्मुख आपत्ति भी दर्ज की लेकिन डीएम ने कोई आदेश पारित नहीं किया। इस पर कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि वह याचियों के अभ्यावेदन पर विचार कर दो सप्ताह में निर्णय लें। कोर्ट ने याचियों को भी निर्देशित किया है कि वह ध्वस्तीकरण केसंबंध में एक अभ्यावेदन अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिस पर उनको विचार करना होगा। 

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