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Allahabad highcourt: आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई

Wed, 26 Jan 2022 01:05 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Jan 2022 01:05 AM IST
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Allahabad High Court: Hearing on Anand Giri's bail application could not be held
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
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याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव बहस कर रहे हैं। आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत आनंद की जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके खिलाफ आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। 
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