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Allahabad High Court : बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा के मामले में सुनवाई 17 अक्तूबर को
Thu, 29 Sep 2022 12:03 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 29 Sep 2022 12:03 AM IST
सार
मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मथुरा के अनंत शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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Prayagraj News : बांके बिहारी जी।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि सरकार मंदिर के आसपास की भूमि का अधिग्रहण कर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर विचार कर रही है।
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मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मथुरा के अनंत शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। जनहित याचिका दायर कर संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू नागरिकों, खासकर वैष्णव संप्रदाय को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए मंदिरों के उचित रखरखाव की योजना तैयार करने की मांग की गई है। साथ ही पर्व के समय जुटने वाली दर्शनार्थियों की भारी भीड़ के उचित प्रबंधन, सुविधाएं मुहैया कराने तथा कानून व्यवस्था कायम रखने का निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।
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