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इलाहाबाद हाईकोर्ट : आफसा अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर मामले में सुनवाई 18 नवंबर को

Wed, 09 Nov 2022 07:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Nov 2022 07:55 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने आफसा अंसारी की पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्निरीक्षण याचिका को देरी से दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिया था।

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Allahabad High Court Hearing in gangster case against Afsa Ansari on November 18
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर मामले में  दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हुए 18 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने आफसा अंसारी की पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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इसके पूर्व हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्निरीक्षण याचिका को देरी से दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिया था। याची हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश केबाद आफसा अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट केतहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। 
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