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इलाहाबाद हाईकोर्ट : एक दिसंबर को होगा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, हाईकोर्ट ने तय किए एल्डर कमेटी सदस्यों के नाम

Thu, 30 Sep 2021 08:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 30 Sep 2021 08:08 PM IST
सार

अपर सॉलिसटर जनरल शशिप्रकाश चेयरमैन नियुक्त, 18 अक्तूबर को आम सभा की बैठक के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश।

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Allahabad High Court: Election of High Court Bar Association will be held on December 1, High Court has decided the names of Elder Committee members
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का वर्ष 2021-22 का वार्षिक चुनाव एक दिसंबर को होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एल्डर कमेटी के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए हैं। 18 अक्तूबर को आम सभा की बैठक बुलाकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मार्च 2019 के बाद बार के आम चुनाव कोरोना के कारण नहीं हो सके थे। इसे लेकर अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में एल्डर कमेटी के चेयरमैन के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी की नियुक्ति करने को चुनौती दी गई थी। साथ ही चुनाव कराने की भी मांग की गई। 

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मामले की सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों (याचिकाकर्ताओं और बार कार्यकारिणी) को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का अनुरोध किया। कोर्ट के कहने पर दोनों पक्षों ने पांच पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी बनाकर बैठक की, मगर कोई सहमति नहीं बन सकी। मामला फिर से अदालत के समक्ष पहुंचने पर कोर्ट के अनुरोध पर दोनों पक्षों की ओर से दो-दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम एल्डर कमेटी की के लिए सुझाए गए।
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जबकि चेयरमैन पद के लिए कोर्ट ने स्वयं नाम तय किया। इस प्रकार से एल्डर कमेटी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एनसी राजवंशी, टीपी सिंह, ओपी सिंह और अनिल तिवारी के नाम तय किए गए। कमेटी के अध्यक्ष पद पर कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अपर सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह को नियुक्त किया है। 

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कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह कमेटी सिर्फ एक बार के लिए अपवाद स्वरूप गठित की गई है। कमेटी बार के नियम कायदों के अनुसार काम करेगी और चुनाव कराएगी। दोनों पक्षों की सहमति से आम सभा की बैठक के लिए 18 अक्तूबर की तारीख नियत की गई है। कोर्ट ने स्प्ष्ट किया है कि यह व्यवस्था मात्र इस वर्ष का चुनाव कराने के लिए की गई है तथा भविष्य के लिए इस आदेश को नजीर न बनाया जाए। 

चुनाव कार्यक्रम की कोर्ट स्वयं करेगी निगरानी
पीठ ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री हाईकोर्ट परिसर या शहर के किसी भी हिस्से में दीवारों पर न चस्पा या टांगी न जाए। जिस भी प्रत्याशी द्वारा ऐसा करता पाया जाएगा उसका नामांकन रद़द कर दिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया की अदालत स्वयं निगरानी करेगी ताकि अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सके। याचिका पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। 


तय चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 

  • 18 अक्तूबर- आम सभा की बैठक
  • 27 अक्तूबर- मतदाता सूची का प्रकाशन
  • एक नवंबर- आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
  • 10 से 12 नवंबर- मतपत्रों की बिक्री और नामांकन
  • 17 नवंबर- नाम वापसी
  • 18 नवंबर- मतपत्रों की जांच
  • 22 नवंबर- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
  • एक दिसंबर- मतदान
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