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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad high court decision, 15 percent fees of children will be waived during the Corona period

Allahabad High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बच्चों की 15 प्रतिशत फीस होगी माफ

Mon, 16 Jan 2023 06:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 Jan 2023 06:14 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान स्कूल द्वारा ली गई फीस को 15 प्रतिशत माफ करने करने का आदेश जारी किया है।

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Allahabad high court decision, 15 percent fees of children will be waived during the Corona period
Prayagraj - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना काल में स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभिभवकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है।  बच्चों की 15 प्रतिशत फीस माफ होगी।

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कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियामक को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।

साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जायेगा।

हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश, सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।

कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा।

स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला।

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