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Allahabad High Court : कटऑफ  से अधिक पाने वाली याचियों की नियुक्ति पर एक माह में करें विचार

Sun, 25 Dec 2022 10:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 25 Dec 2022 10:23 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस पीएसी भर्ती में सामान्य श्रेणी महिला के कटऑफ  से अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित न करने पर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है।

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Allahabad High Court: Consider the appointment of petitioners who get more than the cutoff in a month
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस पीएसी भर्ती में सामान्य श्रेणी महिला के कटऑफ  से अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित न करने पर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड  को याची की नियुक्ति पर एक माह में विचार करने का निर्देश दिया है। 

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याची का कहना था कि उसे सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस का लाभ पाने का अधिकार है। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। देरी से आने के कारण याची को भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता। किंतु कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के आधार पर याची की नियुक्ति पर विचार का निर्देश दिया है।
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 यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कुमारी प्रिया स्वामी तथा 8 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि याची को पुलिस भर्ती में 160 से अधिक अंक मिले हैं, जो सामान्य वर्ग की महिला कोटे के कट ऑफ  अंक से अधिक हैं। इस पर कोर्ट ने विचार करने का निर्देश दिया है।

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