{"_id":"6276a831e04a1074150c66ff","slug":"allahabad-high-court-challenging-six-questions-of-assistant-professor-recruitment-exam","type":"story","status":"publish","title_hn":"इलाहाबाद हाईकोर्ट : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के छह प्रश्नों को चुनौती, कोर्ट ने दिया जांच का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इलाहाबाद हाईकोर्ट : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के छह प्रश्नों को चुनौती, कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Sat, 07 May 2022 10:41 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 07 May 2022 10:41 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा है कि बीएचयू के कुलपति भौतिक रसायन विभाग विभाग के दो वरिष्ठ प्रोफेसरों की कमेटी गठित कर इसके सही और गलत का पता लगाएंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय केअधिवक्ता की के जरिए एक महीने में कोर्ट को मुहैया कराएगी।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रसायन विज्ञान में पूछे गए छह सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर दो विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
कोर्ट ने कहा है कि बीएचयू के कुलपति भौतिक रसायन विभाग विभाग के दो वरिष्ठ प्रोफेसरों की कमेटी गठित कर इसके सही और गलत का पता लगाएंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय केअधिवक्ता की के जरिए एक महीने में कोर्ट को मुहैया कराएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
मामले में याचियों की ओर से उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रसायन विज्ञान की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को चुनौती दी गई है। याचियों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के बुकलेट सीरियल नंबर ए में प्रश्न संख्या 38, 41, 44, 45, 82 और 84 को गलत बताया गया है। याचियों की ओर से मांग की गई है कि ये प्रश्न गलत है।
विज्ञापन
क्योंकि, इन प्रश्नों को सही बताने वाली कोई सामग्री नहीं है। लिहाजा, इन प्रश्नों को गलत मानते हुए संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए। इसके साथ ही याचियाें को छह अंक भी प्रदान किए जाएं। इस पर कोर्ट ने दो विशेषज्ञों के पैनल से इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है। कहा कि भर्ती में 11 पदों को खाली रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि तय की है।