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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा- कोरोना से बचाव के लिए क्या कदम उठाया
Sun, 08 Mar 2020 11:53 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 08 Mar 2020 11:53 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कोरोनावायरस की बचाव के लिए उठाए गए कदमों के ब्योरे के साथ 17 मार्च को हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साथ ही हाईकोर्ट में वादकारियों व बाहर से आने वाले लोगो के परीक्षण के लिए थर्मल स्कैनिंग मशीन का इंतजाम करने तथा जांच के जरूरी स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने महानिबंधक को इस संबंध में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट परिसर की सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर दिया है।
जिसपर रविवार को बैठी विशेष अदालत ने सुनवाई की।भारत सरकार की तरफ से सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से सरकार द्वारा कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफ़नामा मांगा है।
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साथ ही हाईकोर्ट में वादकारियों व बाहर से आने वाले लोगो के परीक्षण के लिए थर्मल स्कैनिंग मशीन का इंतजाम करने तथा जांच के जरूरी स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने महानिबंधक को इस संबंध में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट परिसर की सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर दिया है।
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जिसपर रविवार को बैठी विशेष अदालत ने सुनवाई की।भारत सरकार की तरफ से सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से सरकार द्वारा कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफ़नामा मांगा है।
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