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UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ समापन की दी अनुमति

Thu, 13 Jul 2023 12:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 13 Jul 2023 12:54 PM IST
सार

याची को गर्भ समापन के बाद (पोस्ट ऑपरेशन) चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने याची को पूरी चिकित्सा सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही तीन दिनों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई कर सके।

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Allahabad High Court allows 12-year-old rape victim to terminate her pregnancy at 25 weeks
गर्भवती - फोटो : pixabay

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ समापन की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि याची अपनी मां के साथ बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में रिपोर्ट करें। वहां, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गर्भ समापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

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याची को गर्भ समापन के बाद (पोस्ट ऑपरेशन) चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने याची को पूरी चिकित्सा सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही तीन दिनों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई कर सके। कोर्ट अब इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता द्वारा गर्भ समापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों, परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गर्भ समापन का आदेश देना न्यायसंगत, कानूनी और उचित होगा। मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने अपने 25 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए 10 जुलाई को हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।

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कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति से कहा था कि वह जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य को टीम बनाकर याची की मेडिकल जांच कराने का निर्देश दें। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट 12 जुलाई को पेश करने को कहा था। बुधवार को सुनवाई शुरू हुई, तो सात चिकित्सकों की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। पीड़िता सुनने और बोलने में असमर्थ होने के कारण वह अपनी आपबीती किसी को बता नहीं सकती थी। पीड़िता की मां को जब इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई।

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