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संभल जामा मस्जिद: ASI ने दाखिल की सर्वे रिपोर्ट, मस्जिद कमेटी को देगी रिज्वाइंडर हलफनामा; 13 मई को अगली सुनवाई
Tue, 06 May 2025 03:07 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: श्याम जी.
Updated Tue, 06 May 2025 03:07 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट और जवाबी हलफनामा स्वीकार किया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने संभल जामा मस्जिद मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं, मस्जिद कमेटी ने रिज्वाइंडर (प्रत्युत्तर) हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 मई नियत कर दी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की पुनरीक्षण अर्जी पर दिया है। सिविल न्यायालय संभल ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश से सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था।
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सोमवार को एएसआई ने पेन ड्राइव के माध्यम से सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को अपने अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया। साथ ही एएसआई के वकील ने कहा कि उन्होंने शनिवार को जवाबी हलफनामा ई-फाइल किया था। जवाबी हलफनामे की हार्ड कॉपी कोर्ट में ही संशोधनवादी के वकील को दी गई है। मुख्य स्थायी वकील डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी ने राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे की एक प्रति भी संशोधनवादी के वकील को दी है।
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कोर्ट ने एएसआई और राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामों की हार्ड कॉपी रिकॉर्ड पर लिया। वहीं, मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने दायर जवाबी हलफनामे पर रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।